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अवर निरीक्षक के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट
मधुबनी : मुकदमे की जानकारी के बाबजूद न्यायालय में समय पर प्रति परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होना अवर निरीक्षण जालेश्वर प्रसाद सिंह को महंगा पड़ा. इसे गंभीरता से लेते हुए द्वितीय अपर जिला एवं श्रम न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया है. मामला श्रम वाद संख्या 5/14 से […]
मधुबनी : मुकदमे की जानकारी के बाबजूद न्यायालय में समय पर प्रति परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होना अवर निरीक्षण जालेश्वर प्रसाद सिंह को महंगा पड़ा. इसे गंभीरता से लेते हुए द्वितीय अपर जिला एवं श्रम न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया है.
मामला श्रम वाद संख्या 5/14 से संबंधित है. इसमें अवर निरीक्षण जालेश्वर प्रसाद साक्षी हैं जो तीन मार्च 14 को गवाही देने न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन समय अभाव के कारण प्रति परीक्षण नहीं हो सका. न्यायालय ने दूसरी तारीख पर प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिया था, लेकिन वे समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके. न्यायालय द्वारा 30 मई 15 को जमानतीय वारंट निर्गत करने के बाद भी अवर निरीक्षक जालेश्वर प्रसाद साक्ष्य देने न्यायालय नहीं पहुंचे.
न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया. उक्त मामला फुलपरास थाना कांड संख्या 144/13 से संबंधित है. अभियुक्त बाबू साहेब राय पर अपनी पत्नी रानी देवी को पचास हजार रुपये व मोटर साइकिल के लिए प्रताड़ना करने व दहेज के लिए हत्या का आरोप है. इस मामले में वह 12 अगस्त 13 से मंडल कारा में बंद है. उक्त मामला को उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2014 के आदेशनुसार नौ माह में निष्पादन करना है
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