मुखिया सहित तीन दोषी करार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र की हरसुआर पंचायत के मुखिया महेंद्र राम सहित अन्य तीन लोगों को मारपीट मामले में दोषी पाया गया है. मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने मुखिया महेंद्र राम, भोगेंद्र राम, सुरेंद्र राम व देवेंद्र राम को दफा 341 व 323 भादवि में दोषी पाते […]
विज्ञापन
मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र की हरसुआर पंचायत के मुखिया महेंद्र राम सहित अन्य तीन लोगों को मारपीट मामले में दोषी पाया गया है. मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने मुखिया महेंद्र राम,
भोगेंद्र राम, सुरेंद्र राम व देवेंद्र राम को दफा 341 व 323 भादवि में दोषी पाते हुए आगे इस तरह की घटना न हो की चेतावनी व भर्त्सना कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने बहस किया था. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार ने बहस किया था.
अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2000 को अभियुक्तों ने सूचक कनक चंद्र ठाकुर को कौवाहा गांव में घेरकर जो अपने भट्ठा से घर जा रहा था के साथ थप्पड़ व डंडा से मारपीट की थी. सूचक हरलाखी थाना क्षेत्र के हसुआर निवासी कनकचंद्र ठाकुर के बयान पर हरलाखी थाना कांड संख्या 127/2000 दर्ज कराया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










