मुखिया सहित तीन दोषी करार

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मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र की हरसुआर पंचायत के मुखिया महेंद्र राम सहित अन्य तीन लोगों को मारपीट मामले में दोषी पाया गया है. मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने मुखिया महेंद्र राम, भोगेंद्र राम, सुरेंद्र राम व देवेंद्र राम को दफा 341 व 323 भादवि में दोषी पाते […]

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मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र की हरसुआर पंचायत के मुखिया महेंद्र राम सहित अन्य तीन लोगों को मारपीट मामले में दोषी पाया गया है. मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने मुखिया महेंद्र राम,
भोगेंद्र राम, सुरेंद्र राम व देवेंद्र राम को दफा 341 व 323 भादवि में दोषी पाते हुए आगे इस तरह की घटना न हो की चेतावनी व भर्त्सना कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने बहस किया था. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार ने बहस किया था.
अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2000 को अभियुक्तों ने सूचक कनक चंद्र ठाकुर को कौवाहा गांव में घेरकर जो अपने भट्ठा से घर जा रहा था के साथ थप्पड़ व डंडा से मारपीट की थी. सूचक हरलाखी थाना क्षेत्र के हसुआर निवासी कनकचंद्र ठाकुर के बयान पर हरलाखी थाना कांड संख्या 127/2000 दर्ज कराया था.
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