हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
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प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर दी हत्या, अभियुक्त का छात्र से था अवैध संबंध मधुबनी : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल ने सोमवार को हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसमें अंधरामठ थाना क्षेत्र के लदनियां निवासी आरोपी पवन कुमार राय एवं संजीव कुमार राय को […]
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प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर दी हत्या, अभियुक्त का छात्र से था अवैध संबंध
मधुबनी : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल ने सोमवार को हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसमें अंधरामठ थाना क्षेत्र के लदनियां निवासी आरोपी पवन कुमार राय एवं संजीव कुमार राय को दफा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. इसके अलावा न्यायालय ने उक्त आरोपी को दफा 457 भादवि में पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, दफा 323 में एक वर्ष, दफा 341 भादवि में एक माह की सजा सुनाई है. वहीं, दफा 302 में जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से बहस करते अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस की थी.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पवन कुमार राय जो शिक्षक हैं, उसका एक छात्र के साथ गलत संबंध था. इसकी जानकारी मृतका लीला देवी को हो गयी हुई. लीला देवी के द्वारा ग्रामीणों को बताये जाने के डर व प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर 31 मई 2012 की रात को पवन राय ने उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की तथा गला व सीना दबा दिया.
इससे वे बेहोश हो गयी और बाद में उसकी मौत हो गयी. इस बाबत मृतका की पुत्री रूब्बी कुमारी के बयान पर अंधरामठ थाना में कांड संख्या 27/12 दर्ज कराया गया था. उक्त बाद में अभियोजन ने आठ साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया था. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने कहा है कि इस फैसला के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी.
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