Madhubani News : राष्ट्रीय लोक अदालत में 185 मामलों का हुआ निबटारा

Updated at : 08 Mar 2025 10:18 PM (IST)
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Madhubani News : राष्ट्रीय लोक अदालत में 185 मामलों का हुआ निबटारा

बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ.

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बेनीपट्टी. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के सदस्य सचिव के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली के आदेशानुसार बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. जिसमें दो पीठों का गठन कर न्यायाधीशों की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई कर आपसी सुलहनामे के आधार पर निबटारा किया गया. पहले पीठ में न्यायिक दंडाधिकारी मनीष रंजन व अधिवक्ता सदस्य दीनबंधु मिश्रा व दूसरी पीठ में मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मो. शोएब व अधिवक्ता सदस्य बाबू साहब पासवान शामिल थे. प्रथम बेंच में पेशकार कुंदन कुमार बैठा एवं द्वितीय बेंच में पेशकार शत्रुघ्न प्रसाद यादव भी उपस्थित थे. इस दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस अदालत का गठन किया गया था. सुलहनीय वादों का निपटारा कर लोगों को सरल, सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के लिये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. अदालत में कोर्ट केस, बैंक, विद्युत, दूरसंचार व वन विभाग सहित अन्य विभागों के कुल 2291 में 185 मामलों का निबटारा कर कुल 57 लाख 58 हजार 826 रुपये की समझौता राशि के तौर पर राजस्व वसूल की गयी. निबटारे हुए मामलों में बैंक के 1888 मामले में 94 मामलों का निबटारा 55 लाख 47 हजार 476 रुपये के समझौता राशि के साथ किया गया. वहीं, कोर्ट केस के 189 मामलों में 84 मामलों का निबटारा 02 लाख 02 हजार रुपये के साथ किया गया, जबकि बीएसएनएल से संबंधित 214 में 7 मामलों का निबटारा 9 हजार 350 रुपये की समझौता राशि के साथ किया गया. इस तरह सभी प्रकार के 185 मामलों का निबटारा कर कुल 57 लाख 58 हजार 826 रुपये की समझौता राशि के साथ किया गया. वहीं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने चल रहे लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लिया और निबटारे पर संतोष व्यक्त किया. मौके पर विधिक सेवा समिति के मो. सलमान, प्रभारी प्रशासन अशोक ठाकुर के अलावे विभिन्न बैंक व प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे.

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