बेटे की हत्या में पिता दोषी करार, सजा पर सुनवाई 11 फरवरी को

मधुबनी : लौकहा ललमनियाँ क्षेत्र में करीब छह साल पूर्व हुए रघुनाथ कामत की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनो पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी ललमनियाँ निवासी जागे कामत को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है. सजा पर सुनवाई […]
मधुबनी : लौकहा ललमनियाँ क्षेत्र में करीब छह साल पूर्व हुए रघुनाथ कामत की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनो पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी ललमनियाँ निवासी जागे कामत को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है.
सजा पर सुनवाई 11 फरवरी को होगा. अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार दिनांक 12 मई 2014 के रात्री सूचिका प्रतिभा देवी अपनी तीन बेटियों के साथ सोई हुई थी. करीब 1–2 बजे रात्री में चिल्लाने कि अवाज पर सूचिका जब घर से बाहर आयी तो देखी कि आरोपी जागे कामत आँगन में सो रहे अपने पुत्र रघुनाथ कामत पर चाकू चला रहा है.
जिससे चटाई पर खून से लथपथ रघुनाथ कामत तड़प रहा है. सूचिका को देखते ही आरोपी भाग गया था. इधर ग्रामीणों के मदद से जख्मी रघुनाथ कामत को खुटौना अस्पताल में लाया. जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस बाबत मृतका की पत्नी प्रतिभा देवी द्वारा अपने आरोपी ससूर के खिलाफ लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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