हत्या मामले में एक दोषी करार, सुनवाई 22 को

Updated at : 20 Jan 2020 11:57 PM (IST)
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हत्या मामले में एक दोषी करार, सुनवाई 22 को

मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र बरही में एक खस्सी बेचने के विवाद में विन्दे मुखिया की हुई मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों गुटों के बहस के बाद आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र निवासी शत्रुध्न मुखिया को हत्या मामले में दोषी […]

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मधुबनी : हरलाखी थाना क्षेत्र बरही में एक खस्सी बेचने के विवाद में विन्दे मुखिया की हुई मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों गुटों के बहस के बाद आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र निवासी शत्रुध्न मुखिया को हत्या मामले में दोषी करार किया है. सजा पर सुनवाई 22 जनवरी को होगा.

अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार दिनांक 22 सितंबर 2018 को सूचक के पिता विन्दे मुखिया को जानकारी मिली की देवता पर चढ़ाने के लिए रखे गए खस्सी को आरोपी शत्रुध्न मुखिया द्वारा बेचा रहा है. इस पर बिन्दे मुखिया खस्सी को बेचने से मना किया.

इसको लेकर हुए विवाद पर आरोपी शत्रुध्न मुखिया टेगांरी से बिंदे मुखिया के सिर पर मारा. जिससे बिंदे मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उमगांव में भर्ती कराया था. लेकिन बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया.

लेकिन रास्ते में ही बिन्दे मुखिया की मौत हो गयी थी. इस बाबत मृतक के पुत्र विक्रांत मुखिया के ब्यान पर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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