जिस जमीन की चौहद्दी में होगा तालाब या कुआं उस जमीन की नहीं होगी बिक्री
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jan 2020 1:16 AM
मधुबनी : बिहार सरकार के द्वारा पानी की संरक्षण को लेकर जहां जिला में सैकड़ों कुआं की उड़ाही का काम किया जा रहा है. वहीं तालाब की उड़ाही, नदी की उड़ाही को लेकर भी सभी प्रखंडो में काम चालू है. जल जीवन हरयाली को लेकर सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जमीन खरीद बिक्री में […]
मधुबनी : बिहार सरकार के द्वारा पानी की संरक्षण को लेकर जहां जिला में सैकड़ों कुआं की उड़ाही का काम किया जा रहा है. वहीं तालाब की उड़ाही, नदी की उड़ाही को लेकर भी सभी प्रखंडो में काम चालू है. जल जीवन हरयाली को लेकर सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जमीन खरीद बिक्री में भी अब नया नियम लागू किया गया है. जिला अवर निवंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब वैसे जमीन की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है.
जिस जमीन के चौहद्दी में नाला, तालाब, कुँआ, बघार आयेगा उस जमीन की बिक्री नही होगी. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सरकार के मुख्य सचिव के यहां से आये निर्देश के अनुसार अब जमीन मालिक वैसे जमीन को नही बेच सकते हैं. जिस जमीन के चौहद्दी में जल संरक्षण होता है. श्री कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अगर कोई जमीन बेचता है और उसके चौहद्दी में जल संरक्षण को लेकर किसी नाला या कुआं या तालाब आता है तो उस जमीन की बिक्री किसी भी हाल में नही होगा.
क्योकि सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर शहरी क्षेत्रों के लोगो को हो रहा है. शहरी क्षेत्रों में जितने जगह पर जल संचय होता था. उस सभी जगह को लोगो के द्वारा भर कर घर बना दिया गया है.
इस पर रोक लगाने को लेकर इस तरह का निर्णय लिया गया है. वही ग्रामीण क्षेत्रो में जहां पर जल संरक्षण हो रहा है उसको बेचने के लिये अगर जमीन के मालिक आता है तो वैसे जमीन की बिक्री तब होगा जब उस जमीन को मुख्यालय के वरीय पदधकारी जांच कर जांच रिपोर्ट पर ये बात लिखेंगे कि जमीन की बिक्री से जल संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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