मधुबनी/ झंझारपुर : लौकही थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई गुलाब देवी की हत्या के मामले को लेकर झंझारपुर कोर्ट में एडीजे त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद लौकही थाना क्षेत्र के धोबियाही निवासी आरोपी पति हरिनारायण गुप्ता को दफा 304(B) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनायी है. वही ससुर अर्जुन प्रसाद गुप्ता को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
वही अन्य दफा 201 भादवि में दोनों को तीन- तीन साल कारावास की सजा व पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर नौ नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से न्यायालय में अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता परशुराम झा ने बहस किया था.
क्या था मामला : लौकही थाना क्षेत्र के करियौत निवासी सूचक हरिप्रसाद गुप्ता कि पुत्री गुलाब देवी की शादी आरोपी हरिनारायण गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद आरोपी के परिजन द्वारा एक मोटरसाइकिल दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. 29 दिसंबर 2012 को सूचक को अपने पुत्री को गायब होने की जानकारी मिली. इसकी पूरी जानकारी लेने पुत्री के ससुराल गया . लेकिन वहां अपनी पुत्री मृतका गुलाब देवी एवं उसके दो वर्षीय पुत्र सतीश कुमार गायब मिले.
पूछने पर इसका कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला था. इस मामले को लेकर मृतका के पिता हरिप्रसाद गुप्ता द्वारा अपने पुत्री व नायत सतीश कुमार का हत्या कर लाश गायब करने का आरोप लगा कर लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.