बिना निबंधन कोचिंग संस्थान चलाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, जांच दल गठित

मधुबनी : शहर में बिना निबंधित कोचिंग संचालित करने वालों पर कार्रवाइ होना तय है. सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन, से प्राप्त सूचनानुसार बिहार कोचिंग संस्थान(नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम-2010 के प्रावधान के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना न तो स्थापित किया जा सकता है […]
मधुबनी : शहर में बिना निबंधित कोचिंग संचालित करने वालों पर कार्रवाइ होना तय है. सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन, से प्राप्त सूचनानुसार बिहार कोचिंग संस्थान(नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम-2010 के प्रावधान के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है. कोचिंग संस्थानों के कार्यकलाप की जांच अनुमंडल पदाधिकारी से कराये जाने का निदेश जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा दिया गया है. ़
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