6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आया फैसला, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा और लगाया जुर्माना

Author Ajay anand|Edited by Aaruni Thakur
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गैर इरादतन हत्या में एक को तीन वर्ष सश्रम कारावास, पचास हजार जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर

मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में 6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

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Madhubani News: करीब छह वर्ष पुराने खजौली थाना क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी संतोष कुमार झा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-2) के तहत दोषी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन और बचाव पक्ष ने रखे अपने तर्क

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने अदालत से आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की.

वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूर्यनाथ मिश्रा ने आरोपी के पक्ष में कम से कम सजा देने की दलील पेश की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई.

क्या था मामला?

अभियोजन के अनुसार, 8 फरवरी 2021 को सूचक का भतीजा अमित कुमार झा उर्फ विनू, विशम्भर झा और आरोपी संतोष कुमार झा दोपहर करीब दो बजे साइकिल से घर से निकले थे.

रात तक तीनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. अगले दिन सूचना मिली कि सेलरा गांव के एक खेत में दो लोगों के शव पड़े हैं.

परिजन मौके पर पहुंचे तो अमित कुमार झा उर्फ विनू और विशम्भर झा मृत मिले, जबकि आरोपी संतोष कुमार झा उसी रात घर लौट आया था.

इस मामले में मृतक अमित कुमार झा के चाचा सदानंद झा ने खजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

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