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बिल जमा नहीं करने पर कटेगी बिजली

मधुबनी : बिजली विभाग शहरी क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 15 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रही है. लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही है. बिजली विभाग के राजस्व पदाधिकारी इकबाल अंजुम ने बताया कि उपभोक्ता समय […]

मधुबनी : बिजली विभाग शहरी क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 15 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रही है. लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही है. बिजली विभाग के राजस्व पदाधिकारी इकबाल अंजुम ने बताया कि उपभोक्ता समय पर अपना बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं.

जिसके कारण विभाग को कई तरह की कठिनाई हो रही है. राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि पावर कंपनी प्रत्येक माह जिला को 14 करोड़ की बिजली खरीद कर आपूर्ति करती है. उन्होंने कहा कि मार्च महीने में जो उपभोक्ता अपना बकाया जमा नहीं करेंगे तो लाइन काट दी जाएगी.

दो हजार उपभोक्ताओं की कटेगी लाइन. विभाग के राजस्व पदाधिकारी इकबाल अंजुम ने बताया कि जिन उपभोक्ता के यहां दो माह या उससे अधिक समय से बिजली का बिल बकाया है. अगर वे 22 मार्च तक बकाये बिल जमा नहीं करते हैं तो विभाग उनका भी लाइन काट देगी. अंजुम ने बताया कि दो हजार बकायेदार उपभोक्ताओं का लिस्ट तैयार कर लिया है.
जिसमें कई सरकारी अवास व कार्यालय का भी नाम है. राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि मधुबनी डिवीज़न के तहत जयनगर, बेनीपट्टी, राजनगर, रोहिका, पंडौल सब डिवीज़न आता है. सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित मीटर रीडर को राजस्व वसूली के लिए लक्ष्य दे दिया गया है. लक्ष्य प्राप्ति के लिये वसूली अभियान भी चलाने के लिये कहा गया है. राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि जिस सर्किल से राजस्व में कमी होगा उस सर्किल के अभियंता को विभाग द्वारा दंडित भी किया जायेगा. साथ ही जिस सर्किल के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी उस सर्किल के अभियंता को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा.
पिछले माह सिर्फ 9 लाख 35 हजार हुआ कलेक्शन
विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि फरवरी महीने में 14 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य था. जिसमें से सिर्फ 9 लाख 35 हजार ही वसूल किया गया. श्री कुमार ने बताया कि इस माह विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में तीन वाहन के माध्यम से प्रचार भी कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रचार वाहन के माध्यम से भी लोग अपनी राशि जमा कर सकते हैं. प्रचार वाहन पर पॉस मशीन के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी राशि जमा कर सकते हैं.

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