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मधुबनी : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को मृत्यु तक आजीवन कैद की सजा

Updated at : 19 Jan 2019 10:15 AM (IST)
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मधुबनी : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को मृत्यु तक आजीवन कैद की सजा

मधुबनी : बिस्फी औंसी ओपी थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) मो इसरत उल्लाह के न्यायालय में सजा के बिंदुपर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील के बाद दोषी अभिमन्यु समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना […]

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मधुबनी : बिस्फी औंसी ओपी थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) मो इसरत उल्लाह के न्यायालय में सजा के बिंदुपर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील के बाद दोषी अभिमन्यु समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी निवासी मो. तबरेज को दफा 376 भादिव एवं पॉक्सोएक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत आजीवन कारावास मृत्यु तक होने की सजा सुनायी है.साथ ही उक्त दोनों दफा में दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजाभुगतनी होगी. साथ ही न्यायालय ने अन्य दफा 307 भादिव में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माना एवं दफा 366(ए) भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना एवं दफा363 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

अभियोजन की ओर से प्रभारीविशेष लोक अभियोजक अनीता झा ने बहस करते हुए मासूम बच्ची क साथ जबरदस्ती बलपूर्वक दुष्कर्म करने जैसा घिनौना कृत्य करनेवाले आरोपित के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्षसे अवधेश यादव ने बहस की थी. अनुसंधान में आया कि आरोपित का नाम उक्त कांड की प्राथिमकी में दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में उक्त आरोपित का नाम उजागर हुआ था. जिसेमशक्कत के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था.

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार, जनवरी 2015 उक्त नाबालिग लड़की की मां बीमार थी. इसका इलाज कराने वह अपने नाना और मां के साथ जीरो माइल ओपी अंतर्गत एक डॉक्टर के यहां गयी थी. अभियुक्त मोतबरेज चॉकलेट खिलाने और कुरकुरे खिलाने के बहाने बाहर ले गया. नाबालिग के परिजन उक्त आरोपित को कंपाउंडर समझ कर जाने दिये. लेकिन, काफी देर तक नहीं आने पर खोजबीन की जाने लगी.बाद में लोगों की सूचना पर खैरीबांका गांव के दक्षिण में एक गाछी में नाबालिग शीशम के पेड़ में नंगे उलटे लटकी मिली थी. इस बाबत नाबालिग के नाना ने बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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