घूस लेते रंगे हाथ धराया

Published at :20 May 2014 6:08 AM (IST)
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घूस लेते रंगे हाथ धराया

मधुबनीः जिले में 38 असंगठित मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिला है. इस योजना को शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सुरक्षा योजना का नाम दिया गया है. इस योजना का लाभ जिले के उन सभी कामगारों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. असंगठित […]

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मधुबनीः जिले में 38 असंगठित मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिला है. इस योजना को शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सुरक्षा योजना का नाम दिया गया है.

इस योजना का लाभ जिले के उन सभी कामगारों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. असंगठित कार्य क्षेत्र में वैसे मजदूर आते हैं जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नियोजन में है. 88 तरह के नियोजन को इस श्रेणी में रखा गया है.

कौन-कौन लाभ होंगे देय

कामगार या शिल्पकार की स्वाभाविक मृत्यु होने पर उसके विधिक आश्रितों को 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा. दुर्घटना के कारण कामगार या शिल्पकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक आश्रितों को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा.

पूर्ण स्थायी नि:शक्तता की स्थिति में 75 हजार रुपये और आंशिक स्थायी नि:शक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. कैंसर, हृदय रोग, किडनी, एड्स आदि बीमारी के लिये भी निर्धारित राशि मिलेगी.

देना होगा आवेदन

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये विहित प्रपत्र में बीडीओ व श्रम अधीक्षक को आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ मृतक का आवासीय प्रमाण पत्र, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रितों का प्रमाण पत्र देना होगा. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक के उम्र का साबूत, अस्पताल में भरती होने का प्रमाण पत्र, बीमारी से संबंधित चिकित्सक व अस्पताल का प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ भी देना होगा. आवेदन देने के बाद पारदर्शिता के साथ योजना का निबटारा होगा. श्रम कल्याण समिति या श्रमायुक्त द्वारा पारित सभी आदेश जिला समिति के वेबसाइट पर भी डाला जायेगा. जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये नोडल एजेंसी होगा. ये डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर कहे जायेंगे.

क्या कहते हैं अधिकारी

श्रम अधीक्षक रिपु सूदन मिश्र ने बताया कि 11 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को योजना का लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि मजदूरों के निबंधन का काम जारी है. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के निर्देश के अनुसार मजदूरों को लाभ दिया जाता है.

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