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उदाकिशुनगंज कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत पांच लोगों पर प्राथमिक की दर्ज करने का थाना को आदेश पारित

Updated at : 18 Jan 2026 6:32 PM (IST)
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उदाकिशुनगंज कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत पांच लोगों पर प्राथमिक की दर्ज करने का थाना को आदेश पारित

चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी प्रसव पीड़ादायक के दौरान अस्पताल में भर्ती हुई थी.

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चौसा चौसा अस्पताल में नवजात शिशु की मौत मामले में उदाकिशुनगंज कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष व डॉक्टर सहित पांच लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश चौसा थानाध्यक्ष को दिया है. पीड़ित चौसा पूर्वी पंचायत अंतर्गत फुलकिया टोला बसेठा निवासी पंचायत समिति सदस्य सुशील कुमार यादव की पुत्री भारती कुमारी ने चौसा थानाध्यक्ष वो डाक्टर समेत पांच कर्मी के खिलाफ उदाकिशुनगंज कोर्ट में परिवाद दायर कर की थी. उदाकिशुनगंज अधिवक्ता मंनजीत कुमार ने बताया कि नवजात शिशु की मौत मामले में उदाकिशुनगंज कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुये 15 जनवरी को एक आदेश पारित करते हुये चौसा तत्कालीन थानाध्यक्ष वो डॉक्टर सहित पांच लोगों के खिलाफ चौसा थाना को प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश पारित किया है. पीड़ित महिला भारती कुमारी ने बताया कि बीते 30 नवंबर 2025 को चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी प्रसव पीड़ादायक के दौरान अस्पताल में भर्ती हुई थी. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व महिला कर्मी द्वारा प्रसव में लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई थी. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉ पल्लवी भारती तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा, डॉ ज्ञान रंजन कुमार तत्कालीन पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा, डॉ स्वांगिनी, अमृता सिंह, तत्कालीन चौसा थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान के खिलाफ उदाकिशुनगंज कोर्ट में परिवाद दायर की थी. पीड़िता प्रसव पीड़ा में स्वास्थ्य कर्मी का कर्तव्य में लापरवाही वो गैर जिम्मेदार मनमानी करने तथा अवैध रूप से अस्पताल के गार्ड से मरीज का उपचार कराने कारण पीड़िता का नवजात शिशु का मृत्यु हो गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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