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कफ सिरप खरीद बिक्री करने के आरोप में एक दोषी 10 साल की सुनाई सजा

Updated at : 08 May 2025 7:08 PM (IST)
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कफ सिरप खरीद बिक्री करने के आरोप में एक दोषी 10 साल की सुनाई सजा

कफ सिरप खरीद बिक्री करने के आरोप में एक दोषी 10 साल की सुनाई सजा

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मधेपुरा. जिला व सत्र न्यायाधीश ( पंचम) सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार (द्वितीय) की कोर्ट ने एक अभियुक्त को प्रतिबंधित कफ सिरप खरीद बिक्री करने आरोप में दोषी करार देते 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वही अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामला मुरलीगंज के रतनपट्टी मोड़ का है, जहां 16 फरवरी 2024 की रात्रि में पुलिस गश्ती के दौरान रतनपट्टी मोड़ के पास दिघी की तरफ से आ रहे बाइक सवार की जांच की गयी. इसमें बाइक से एक बड़े पॉलीथिन के बोरा में प्रतिबंधित कॉडिनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया. पुलिस ने कफ सिरप के साथ आरोपी बाल्मीकि चौरसिया (24 वर्ष ) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया. मामले की अंतिम सुनवाई के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ( पंचम) सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ( द्वितीय ) ने बाल्मीकि चौरसिया को 10 साल सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपया से दंडित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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