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मुफ्त कानूनी सहायता से बाइक सवार पर गोली चलाने का आरोपित रिहा

मुरलीगंज थाना क्षेत्र के ईटहरी में बाइक सवार पर गोली चलाने के मामले में अदालत ने करीब दस साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कथित आरोपित राजेश कुमार (35) को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया.

दस साल पहले 15 अगस्त 2015 को हुई थी घटना मधेपुरा. मुरलीगंज थाना क्षेत्र के ईटहरी में बाइक सवार पर गोली चलाने के मामले में अदालत ने करीब दस साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कथित आरोपित राजेश कुमार (35) को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया. एडीजे आठ राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया. यह घटना दस अगस्त 2015 को हुई थी. मामले के वादी विवेक कुमार साह ने मुरलीगंज थाना में एफआइआर दर्ज कराया था. एफआइआर के अनुसार वादी विवेक कुमार अपने चचेरे भाई पप्पू कुमार के साथ बाइक से मुरलीगंज जा रहे थे. ईटहरी नहर पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चलायी. वादी ने बताया कि उन्होंने बाइक झुका दी, इससे गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गये. निजी अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं था आरोपित ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने तक आरोपित हथियार फेंककर फरार हो चुका था. बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे चीफ एलएडीसीएस सीपी चंदन ने बताया कि प्राथमिकी में दर्ज थी कि ग्रामीणों ने घटनास्थल पर मौजूद राजेश कुमार और फेंका हुआ हथियार पुलिस को सौंपा था. हालांकि, घटनास्थल के तथ्यों, जांच और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाये गये. वादी ने बयान दिया कि शिकायती आवेदन पुलिस ने स्वयं लिखा था. उन्होंने केवल हस्ताक्षर किये थे. अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध 14 दिसंबर 2017 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे. दस वर्षों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह प्रस्तुत किये, लेकिन अदालत में किसी भी गवाह ने घटना को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया. अभियुक्त राजेश कुमार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण निजी अधिवक्ता नहीं रखने में सक्षम नहीं थे. इसलिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र भेजकर उसके लिए बचाव पक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया. डीएलएसए की ओर से चीफ एलएडीसीएस सीपी चंदन को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गयी. सीपी चंदन ने अदालत में राजेश कुमार का पक्ष मजबूती से रखा.

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