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जमाबंदी को आधार व मोबाइल नंबर से लिंक कराना आवश्यक- सीओ

Updated at : 18 May 2024 9:53 PM (IST)
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जमाबंदी को आधार व मोबाइल नंबर से लिंक कराना आवश्यक- सीओ

जमाबंदी को आधार व मोबाइल नंबर से लिंक कराना आवश्यक- सीओ

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सिंहेश्वर. अंचलाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि जमीन की जमाबंदी को आधार व मोबाइल नंबर से लिंक करवाना जरूरी है. सीओ ने कहा कि जमाबंदी को जल्द से आधार व मोबाइल नंबर से जुड़ा लें. वरना आपकी जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जायेगा. जमाबंदी लॉक होने पर भविष्य में किसानों को जमीन बेचने और खरीदने में परेशानी हो सकती है. वहीं आधार व मोबाइल लिंक होने पर जमीन की सभी गतिविधियों की जानकारी मोबाइल पर मिलती रहेगी. वहीं जमाबंदी में जमीन में किसी तरह के बदलाव को लेकर एसएमएस के माध्यम से आपको अलर्ट मिलेगा. जमाबंदी और आधार को ऐसे करवाएं लिंक- इसके लिए भू-स्वामी राजस्व कर्मचारी से मिलें. उन्हें संबंधित जमीन लगान की रसीद, आधार व मोबाइल नंबर दें. इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी को लिंक कर सारा जानकारी ऑनलाइन कर दी जायेगी. लिंक होने की जानकारी किसानों को 10 दिनों के अंदर मोबाइल पर भेज दी जायेगी. जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यह काम करें- जमाबंदी पंजी को आधार कार्ड से लिंक करने में परेशानी इस बात की है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जमाबंदी उपलब्ध हैं. जिसके रैयत की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम से ही मालगुजारी रसीद कट रही है. ऐसे में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के द्वारा उसे जमाबंदी खाता धारक की पंजी को उसके सबसे नजदीकी परिजन (रिश्तेदार) के आधार नंबर से लिंक की जायेगी. हालांकि इसके पहले उस रैयत को वंशावली समेत कई अन्य तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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