शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर अंतिम तिथि घोषित
Updated at : 25 May 2018 5:51 AM (IST)
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पांच से 18 जून तक स्थापना कार्यालय में आवेदन करें जमा पूर्व में जमा किये गये आवेदन मान्य नहीं मधेपुरा : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मोहम्मद नसीम अहमद द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश उपलब्ध कराते हुए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर […]
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पांच से 18 जून तक स्थापना कार्यालय में आवेदन करें जमा
पूर्व में जमा किये गये आवेदन मान्य नहीं
मधेपुरा : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मोहम्मद नसीम अहमद द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा निर्देश उपलब्ध कराते हुए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी गयी है.
इस बाबत डीपीओ ने पत्र में निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक स्नातक कला विज्ञान प्रशिक्षित वेतनमान शिक्षक व प्रधानाध्यापक जिन की सेवा अवधि दो वर्ष से कम हो पति पत्नी तथा उनके आश्रित असाध्य रोग से ग्रसित हो वैसे शिक्षक-शिक्षिकाओं का सिविल सर्जन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र संग्लन करेंगे. आवेदन पांच से 18 जून के बीच स्थापना कार्यालय में जमा करना है.
समय सीमा के अंदर आवेदन जमा नहीं करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा. वही इस संदर्भ में पूर्व में जमा किये गये आवेदन मान्य नहीं होंगे. इच्छुक लोगों को निर्धारित अवधि में विहित प्रपत्र व अनुलग्नक सहित आवेदन देना है. उसी आवेदन पर विचार किया जायेगा. रिक्ति की सूचना संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यालय के सूचना पट्ट पर पांच जून से प्रकाशित किया जायेगा.
सभी एचएम उपलब्ध कराएं रिक्तियां
डीपीओ स्थापना द्वारा सभी प्रधानाध्यापक से निकासी व व्ययन पदाधिकारी को कोटि वार रिक्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में डीपीओ स्थापना ने लिखा है कि अपने-अपने सेवा अधीन स्थान में प्रधानाध्यापक स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित शिक्षक व मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक का कोटिवार रिक्ति दो जून तक स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराएं.
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