बाल विवाह व दहेज प्रथा सामाजिक अपराध

Updated at : 06 Oct 2017 4:07 AM (IST)
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बाल विवाह व दहेज प्रथा सामाजिक अपराध

मुरलीगंज : प्रखंड अंतर्गत बाल विवाह व दहेज उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में ‘बापू आपके द्वार’ कार्यक्रम बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ बिहार राज्यव्यापी सांस्कृतिक कला जत्था का प्रदर्शन आयोजित किया गया. इसमें बाल विवाह व दहेज प्रथा से समाज […]

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मुरलीगंज : प्रखंड अंतर्गत बाल विवाह व दहेज उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में ‘बापू आपके द्वार’ कार्यक्रम बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ बिहार राज्यव्यापी सांस्कृतिक कला जत्था का प्रदर्शन आयोजित किया गया.

इसमें बाल विवाह व दहेज प्रथा से समाज में पनप रही कुरीतियां व अपराधों पर नाटक मंचन कर दिखाया गया. नाटक व गीत के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया गया. बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लडकें या लडकी की कम उम्र में शादी की जाती है. यह प्रथा पुराने जमाने से हमारे देश में चली आ रही है. बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है. एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम की है या ऐसे लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का है. बाल विवाह कहलायेगा ओर इसे बाल विवाह निषेध अधियिम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है.
कार्यक्रम को प्रखंड साक्षरता समन्यवक विष्णु देव ठाकुर की अध्यक्षता में संचालित किया जा रहा था. जिसमें कला जत्था टीम के लीडर कैलाश शर्मा, गणेश कुमार, रोहित नंदन कुमार, विजय कुमार राम, सुनील राम, दयानंद यादव, नीतीश कुमार, प्रियंका कुमारी, सपना कुमारी, काजल कुमारी, कंचन कुमारी, सुनीता कुमारी, सफल मंचन कर सभी को मंत्रमुक्त कर दिया.
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