कंटेनमेंट जोन में 30 तक लॉकडाउन, जानें क्या हैं नये दिशा निर्देश

Updated at : 08 Sep 2020 5:51 AM (IST)
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कंटेनमेंट जोन में 30 तक लॉकडाउन, जानें क्या हैं नये दिशा निर्देश

भागलपुर : बिहार सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को लॉकडाउन को लेकर निर्देश जारी किया. इस बाबत डीएम ने पत्र जारी किया कि 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा. केंद्र सरकार ने 30 अगस्त को जो निर्देश दिया था, उसी का अनुपालन करना है.

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भागलपुर : बिहार सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को लॉकडाउन को लेकर निर्देश जारी किया. इस बाबत डीएम ने पत्र जारी किया कि 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा. केंद्र सरकार ने 30 अगस्त को जो निर्देश दिया था, उसी का अनुपालन करना है. 21 सितंबर से सौ व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल जाने की छूट

50 प्रतिशत शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसेलिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी. डीएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्षों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा है.

यह निर्देश दिये

1. 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं तक के छात्र अपने कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए जा सकेंगे. इसके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी. स्कूलों में 50 प्रतिशत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गयी है.

2. उच्च शिक्षण संस्थान में पीएचडी कर रहे छात्र ही जा सकेंगे. पीजी स्तर के तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र ही कॉलेज जा सकेंगे.

3. आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. व्यक्ति व वस्तुओं का राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच आवागमन चलेगा. इसके लिए अलग से अनुमति या इ-परमिट या पास की जरूरत नहीं होगी.

4. 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोग इकट्ठा नहीं होंगे. कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले लोग मास्क का उपयोग करेंगे. कार्यक्रम में थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी. ओपेन थियेटर को खोलने की अनुमति होगी.

5. मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क व क्लोज्ड थियेटर बंद रहेंगे.

दुकानें खोलने-बंद करने की समयसीमा हटी

भागलपुर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ले डीएम ने 21 अगस्त को दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने-बंद करने का समय निर्धारित किया था. यह निर्देश 22 अगस्त से छह सितंबर तक ही प्रभावी था. इसके बाद इस संबंध में कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है, लिहाजा अब दुकानें अपने समय से खुलेंगी. सोमवार को बाजार देर शाम तक खुला था.

posted by ashish jha

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