होल्डिंग टैक्स वसूलने का कार्य हुआ प्रारंभ
कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में मुख्य पार्षद के घर का वसूला गया बकाया होल्डिंग टैक्स
सूर्यगढ़ा. नगर परिषद सूर्यगढ़ा क्षेत्र में अब टैक्स कलेक्टर घर-घर जाकर होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं. शुक्रवार को वार्ड संख्या 14 नया टोला स्थित मुख्य पार्षद रूपम देवी के आवास से इस कार्य की विधिवत शुरुआत की गयी. मौके पर मुख्य पार्षद के अलावे उप मुख्य पार्षद बालेश्वर सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित, मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि सजन कुमार, नगर परिषद सूर्यगढ़ा के मुख्य सहायक प्रिंस कुमार, टैक्स कलेक्टर कुंदन कुमार आदि मौजूद रहे. यहां मुख्य सभापति के प्रतिनिधि सजन कुमार सिंह द्वारा वर्ष 2021 से अब तक का बकाया कुल 29 हजार 023 रुपये होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया गया. जबकि उपसभापति बालेश्वर सिंह को 6637 रुपये के होल्डिंग टैक्स का विपत्र सौंपा गया.
रेंडम इंफ्राटेक कंपनी कर रही है होल्डिंग टैक्स संग्रहण का कार्य
कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित ने बताया कि वर्ष 2021 में सूर्यगढ़ा नगर परिषद का गठन हुआ है. तब से यहां संसाधन के अभाव में होल्डिंग टैक्स वसूलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया था. इसलिए यहां काफी कम होल्डिंग टैक्स जमा हुआ. अब सरकार के निर्देशानुसार रेंडम इंफ्राटेक कंपनी को होल्डिंग टैक्स संग्रहण की जिम्मेदारी दी गयी है. यह कंपनी कमीशन के आधार पर काम कर रही है. कंपनी से जुड़े टैक्स कलेक्टर के द्वारा अब घर-घर जाकर हाउस होल्डर से उनके घर का बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने का कार्य शुरू किया गया है. तीन टैक्स कलेक्टर को काम पर लगाया गया है. पहले दिन मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के घर जाकर बकाया होल्डिंग टैक्स वसूला गया. शनिवार को नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद के घर जाकर बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने का कार्य किया जायेगा. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में सूर्यगढ़ा नगर परिषद के गठन होने के बाद से ही यहां हाउस होल्डर का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसे वसूलने का काम अब प्रारंभ किया गया है. विभाग ने इसके लिए प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया गया है.30 जून तक होल्डिंग टैक्स भुगतान पर मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट
मुख्य पार्षद रूपम देवी ने बताया कि जो भी हाउस होल्डर 30 जून के अंदर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर देंगे, उन्हें टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी. उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के लोगों से जल्द से जल्द बकाया होल्डिंग टैक्स भुगतान कर देने की अपील की है. मुख्य पार्षद ने बताया कि हाउस होल्डर अपना बकाया टैक्स कार्यालय आकर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
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