जर्जर मकान तोड़ने पर अनुमति शुल्क एक हजार रुपये लेगा नगर परिषद

Edited by MD. TAZIM
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नगर परिषद के सभापति के कार्यालय में बुधवार को सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी.

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लखीसराय. नगर परिषद के सभापति के कार्यालय में बुधवार को सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. जिसमें सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि की गयी. जिसके बाद बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया. बैठक में कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत किसी भी जर्जर मकान को तोड़ने पर अनुमति शुल्क एक हजार रुपये लिया जायेगा. बैठक में कहा गया कि पानी टंकी इंजन सहित का भुगतान किया जाय. वहीं जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे गये 330 लीटर के डस्टबिन का भुगतान करने की स्वीकृति दिया गया. नगर परिषद के कार्यालय कार्य के लिए एक बड़ा प्रिंटर खरीदने करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्याऊ की मरम्मती कर निर्बाध रूप से जलापूर्ति करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में कहा गया कि सभी शौचालय का मरम्मती एवं सौंदर्यीकरण किया जाय. वहीं केआरके मैदान में तैयार हो चुके शौचालय के साथ-साथ विद्यापीठ चौक के शौचालय की बंदोबस्ती कराने की स्वीकृति दी गयी है. केआरके उच्च विद्यालय के पीछे मछली मार्केट की मरम्मती के साथ-साथ रंग रोगन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है. शहर में एक हजार तिरंगा लाइट लगाने एवं पूर्व के दर से भुगतान करने का स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही सर्वसम्मति से हाइ मास्ट लाइट लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 211 दुकान जो तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी के पहल पर केसरे हिंद जमीन पर बना लिया था, जिसका मालिकाना हक नगर परिषद का है. 20 अक्तूबर 1994 एवं 21 मई 1995 के विभिन्न पत्रांक से नगर परिषद को पत्र भी प्राप्त है. यह जमीन मौज माथार खगौर थाना 125/1 का विभिन्न खाता का है. बिहार नगर परिषद अधिनियम 2007 के अंतर्गत इसका मालिक नगर परिषद होता है. जिला परिषद का हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है. इस परिस्थिति में टाइटल सूट दाखिल करना अति आवश्यक है. इसको लेकर जिला विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र के माध्यम से सूचना भेजी जाय. वहीं प्रस्ताव संख्या 13 में वाटर टैंकर चलाने के लिए आउटसोर्सिंग से चार ड्राइवर रखने की स्वीकृति दी गयी. बैठक में नगर परिषद के चार कर्मचारियों का देहांत होने के बाद अनुकंपा पर बहाली को लेकर दिवंगत नप कर्मी रेशमा देवी, भुट्टो मलिक, अजय कुमार, महेश मंडल के आश्रितों द्वारा दिये गये आवेदन को बोर्ड की बैठक में रखने की अनुमति दी गयी है. जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को चार फरवरी 2021 के द्वारा सरकार में भेज दिया गया है. बैठक में सशक्त कमे के सदस्य शबनम बानो, सुरेंद्र मंडल, नप ईओ अमित कुमार, प्रधान लिपिक अवध कुमार आदि उपस्थित थे.

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