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फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के प्रयोग पर दिया गया बल

Updated at : 21 Nov 2024 8:20 PM (IST)
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फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के प्रयोग पर दिया गया बल

डीएम कार्यालय कक्ष में गुरुवार को डीएम मिथिलेश मिश्र द्वारा कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ-साथ हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक की गयी.

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लखीसराय. जिला समाहरणालय परिसर में स्थित डीएम कार्यालय कक्ष में गुरुवार को डीएम मिथिलेश मिश्र द्वारा कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ-साथ हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक की गयी. पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से किसानों द्वारा फसल अवशेष को जलाने पर अंकुश लगाने को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गयी. फसल अवशेष प्रबंधन अंतर्गत कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों, संचालकों की बैठक में डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों द्वारा फसल कटाई से पूर्व किसानों से पराली नहीं जलाने का शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है. साथ ही किसानों के बीच सरकार द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई की सूचना भी बैनर के माध्यम से किसानों को दी जानी है. जिन खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटना पायी जायेगी, उन संबंधित कृषकों के विरूद्ध सरकार द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर को भी जब्त कर लिया जायेगा. सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों से फसल अवशेष से संबंधित यंत्र की मांग के अनुसार यंत्र अनुदान के लिए लक्ष्य प्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. सहायक निदेशक द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों जैसे- सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जीरोटिलेज, रीभरेसवल एमबी प्लाऊ, रोटरी स्लेशर, पेडी स्ट्रा चौपर, स्ट्रॉ वेलर विदाउट रैक, स्ट्रॉ रीपर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्क्वायर बालर , रेक , सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर, रीपर-कम-बाईंडर (ट्रैक्टर चालित), रीपर-कम-बाईन्डर (3 चक्का), रीपर-कम-बाईंडर (4 चक्का) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों से संबंधित यंत्र क्रय कर उपयोग करने पर बल दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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