जनता दरबार में भूमि विवाद संबंधी मामलों का हुआ निष्पादन

Updated at : 15 Feb 2025 6:32 PM (IST)
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जनता दरबार में भूमि विवाद संबंधी मामलों का हुआ निष्पादन

राज्य सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को लखीसराय जिले में विभिन्न थानों में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी.

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सूर्यगढ़ा. राज्य सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को लखीसराय जिले में विभिन्न थानों में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. आदर्श थाना सूर्यगढ़ा में सीओ स्वतंत्र कुमार एवं थानाध्यक्ष भगवान राम द्वारा संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. यहां आयोजित जनता दरबार में मात्र एक मामला आया. जिसमें दोनों पक्ष के लोग उपस्थित थे. सीओ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. दूसरे पक्ष द्वारा कागजात दिखाने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया. जिस पर सीओ ने स्वीकृति प्रदान की. उधर, माणिकपुर थाना में आयोजित जनता दरबार में थानाध्यक्ष चंदना कुमारी की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारी द्वारा एक मामले की सुनवाई कर निष्पादन कर दिया गया. पिपरिया थाना में सीओ प्रवीण अनुरंजन एवं थानाध्यक्ष उज्ज्वल कुमार सिंह द्वारा भूमि विवाद संबंधी दो मामलों की सुनवाई कर इसका निष्पादन किया गया.

चानन थाना में राजस्व अधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. यहां तीन पुराने मामले को निष्पादित किया गया जबकि दो नये मामले में दोनों पक्षों को नोटिस कर सुनवाई की अगली तिथि में उपस्थित होने को कहा गया है. वहीं हलसी थाना में थाना अध्यक्ष रंजन कुमार एवं अंचलाधिकारी अंजलि द्वारा भूमि विवाद संबंधी तीन मामले की सुनवाई की गयी. सीओ ने बताया कि इनमें से बंटवारा एवं रास्ता संबंधी विवाद के दो मामले का निष्पादन कर दिया गया. एक मामले की सुनवाई अगली तिथि में पुनः होगी. इधर, पीरीबाजार थाना में थानाध्यक्ष नीरज कुमार की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. यहां एक मामले की सुनवाई हुई, जिसका निष्पादन कर दिया गया.

हलसी

प्रतिनिधि के अनुसार,

स्थानीय थाना परिसर में भूमि विवाद के निबटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीओ अंजलि व थानाध्यक्ष रंजन कुमार मौजूद थे. इस दौरान चार फरियादियों की फरियाद सुनी गयी, जिसमें दो मामलों को दोनों पक्षों के आपसी समझौते के बाद निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामले का निष्पादन अगली तिथि को किया जायेगा.

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