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डाइट में आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने का शिक्षकों को निर्देश

बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है.

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28 अप्रैल से तीन मई तक 240 शिक्षकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण

लखीसराय. बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है. इसके आलोक में वर्ग एक से पांच तक के शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण शिविर विद्यापीठ चौक के निकट डाइट में 28 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम द्वारा संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने को लेकर निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है. कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ई-शिक्षाकोष पर दिये गये नोटिफिकेशन के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का पांच दिवसीय आवासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण 28 अप्रैल से तीन मई तक डाइट में निर्धारित है. प्रशिक्षण में जिले से कुल 240 प्रशिक्षकों को भाग लेगें. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष के माध्यम से टैग किया गया है. डीईओ के अनुसार सतत व्यावसायिक योजना के तहत जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है. वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कीर्ट, द्वारा कराया गया है. वित्तीय वर्ष 25-26 में भी सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कीर्ट द्वारा कराया जाना है. उक्त आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु शिक्षकों को दिनांक 28 अप्रैल से तीन मई तक डाइट में प्रतिनियुक्त किया गया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण स्थल पर 27 अप्रैल के संध्या तक उपस्थिति होना सुनिश्चित करें. प्रशिक्षण के प्रथम दिन सभी प्रशिक्षु शिक्षकों का प्री टेस्ट एवं प्रशिक्षण के अंतिम दिन पोस्ट टेस्ट लिया जायेगा. जिसमें सभी शिक्षकों को सम्मिलित होना अनिवार्य है. प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने को लेकर 27 को पूर्वाह्न नौ बजे के बाद किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जायेगा. प्रत्येक दिन प्रातः 5:30 से योगा/पीटी होगा, इसके उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होगा. प्रशिक्षण में ससमय उपस्थित नहीं होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. सभी शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण स्थल पर गरिमायुक्त परिघान (जीन्स टी-शर्ट आदि नहीं) पहनकर ही प्रशिक्षण में भाग लेंगे. साथ ही पीटी एवं योगा सत्र के दौरान व्हाइट/ब्लू पैंट एवं टीशर्ट में रहेंगे. प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने वाले सभी शिक्षकों से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश पत्र के आलोक में अर्थदंड वसूल किया जायेगा. आवेदन स्वीकृति के बिना प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने की स्थिति में अनुपस्थित मानते हुए संबंधित शिक्षक के वेतन से पांच दिन की राशि की कटौती कर ली जायेगी. प्रशिक्षण उपरांत सभी शिक्षक अविलंब अपना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई-शिक्षाकोष पर अपलोड करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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