चार तस्कर व सात शराबी गिरफ्तार, 145 लीटर देसी शराब बरामद

Updated at : 07 May 2024 6:33 PM (IST)
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चार तस्कर व सात शराबी गिरफ्तार, 145 लीटर देसी शराब बरामद

चार तस्कर व सात शराबी गिरफ्तार, 145 लीटर देसी शराब बरामद

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लखीसराय. उत्पाद पुलिस लगातार शराब तस्करों व नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी क्रम में मंगलवार को भी जिला के अलग-अलग जगहों पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर जहां चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया. वहीं सात नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया है. इस दौरान उत्पाद पुलिस ने कुल 145 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद पुलिस के अवर निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया कि टाउन थाना क्षेत्र के जोकैमाल वार्ड नंबर 18 से अशोक केवट की पत्नी रानी देवी को 20 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. जबकि उसी वार्ड नंबर 18 से स्व अजय केवट की पत्नी फूलो देवी को 10 लीटर देसी शराब के साथ, कवैया थाना क्षेत्र के पचना रोड भारत माता वार्ड नंबर 22 से धर्मेंद्र मंडल के पुत्र रोहित कुमार को पांच लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं हलसी थाना क्षेत्र के कैंदी से स्व सोमर चौधरी के पुत्र राजाराम चौधरी को पांच लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. वहीं बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के मोड़वे पुल के पास से एक बाइक के साथ 105 लीटर देसी शराब जब्त किया गया, हालांकि शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहा. जिसे लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही उत्पाद पुलिस ने बड़हिया थाना क्षेत्र के वाहापुल चेकपोस्ट से पटना जिला के घोसवरी थाना क्षेत्र के पैजना वार्ड नंबर 12 निवासी भरोसा महतो के पुत्र लवकुश कुमार, टाउन थाना क्षेत्र के बड़ी दरगाह के पास से धर्मरायचक निवासी स्व. सरयुग साव के पुत्र रामजी साव एवं बड़ी दरगाह निवासी मो शमीम के पुत्र मो मोनू को, वीरुपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर मोड से मनोहरपुर वार्ड नंबर पांच निवासी सागर महतो के पुत्र सन्यासी कुमार, बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के बीयर चौक से पीरी बाजार थाना क्षेत्र के तुमनी निवासी स्व. राजेंद्र बिंद के पुत्र इंद्रदेव बिंद, कजरा थाना क्षेत्र के अरमा वार्ड नंबर 16 निवासी सीताराम बिंद के पुत्र गिरीश बिंद तथा रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के चमघरा निवासी संतलाल बिंद के पुत्र अमित कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है. सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल जांच के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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