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पाकिस्तान समर्थन में नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार भाकपा नेता को जमानत

भाकपा नेता कैलाश प्रसाद सिंह उर्फ कैलाश शर्मा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय न्यायालय से द्वारा निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है

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सूर्यगढ़ा. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में 26 अप्रैल को सूर्यगढ़ा में महागठबंधन के कैंडल मार्च के आयोजन में भाकपा के निवर्तमान अंचल सचिव कैलाश प्रसाद सिंह उर्फ कैलाश शर्मा द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में की गयी नारेबाजी मामले को लेकर थानाध्यक्ष भगवान राम के लिखित बयान पर सूर्यगढ़ा थाना में कांड संख्या 123/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर भाकपा नेता को पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. भाकपा नेता कैलाश प्रसाद सिंह उर्फ कैलाश शर्मा को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय न्यायालय से द्वारा निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है.

भाकपा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की

उधर, भाकपा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर वीडियो एडिटिंग करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है. भाकपा द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गये आवेदन में कहा गया है कि एक राजनीतिक दल विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए मूल वीडियो में काट-छांट और जोड़-जोड़कर प्रसारित कर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया गया. जो एक संज्ञेय अपराध है. जो जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राजद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सामाजिक राजनैतिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए किया गया है. जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाय. भाकपा के मुताबिक माननीय न्यायालय ने आरोपी भाकपा नेता को निजी मुचलके पर छोड़ा गया, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है और जिला प्रशासन के निष्पक्ष कार्रवाई से सांप्रदायिक पसंद धार्मिक उन्मादियों के मंसूबे पर पानी फिर गया व सत्य की जीत हुई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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