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शहर में बिना स्वीकृत नक्शा के बने मकान पर गिर सकती है गाज

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लखीसराय. नगर परिषद राजस्व बढ़ाने को लेकर गंभीर है. नप के होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के निर्णय के साथ साथ नप के अधिकारी बिना नक्शा स्वीकृत कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है. अभी तक नप अधिकारी द्वारा एक दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है. इसके साथ ही बिना नक्शा के मकान निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना को भी सूचना दी गयी है. होल्डिंग टैक्स अब 2009 के अनुसार वसूली नहीं कर नगर परिषद नियमावली 2013 के नुसार वसूली की जायेगी. छोटे-छोटे दुकान से होल्डिंग टैक्स पांच सौ लिये जायेंगे. मध्यम एवं बड़े दुकान से 25 सौ रुपये तक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जानी है. पूर्व में 15 सौ रुपये तक होल्डिंग टैक्स की वसूली होती थी. दूसरी ओर बिना नक्शा स्वीकृत के मकान निर्माण कराने पर भी कार्रवाई की जा रही है. बिना नक्शा स्वीकृति के मकान निर्माण कराने वाले दो दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस किया गया है एवं नोटिस के माध्यम से पूछा जा रहा है कि आप किस परिस्थिति में बिना नक्शा स्वीकृत के मकान निर्माण किया जा रहा है. आप अपने जमीन एवं मकान के कागजात लेकर कार्यालय में उपस्थित हों. अन्यथा आप पर नप अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बिना नक्शा स्वीकृत मकान निर्माण को लेकर शहर को तीन जोन में बांटकर जांच करने का ईओ द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसके लिए एक से 11 नंबर वार्ड में नप कर्मी बीरेंद्र कुमार, 12 से 22 महेश मंडल व 23 से 31 नंबर वार्ड में सुरज राम को नप से बिना स्वीकृत कराए नक्शा के मकान निर्माण की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. लेकिन नप कर्मी महेश मंडल के निधन के बाद उनकी जगह नक्शा बनाने वाले नप कार्यालय के अधिकृत इंजीनियर दिलखुश कुमार को सौंपा गया है. ई. दिलखुश कुमार का कहना है कि नप ईओ के आदेश के अनुसार नप कर्मी के साथ नयी एवं पुरानी बाजार के अलावे रजौना चौकी एवं जोकमैला नेरी आदि मुहल्ले की जांच कर रिपोर्ट ईओ को सौंपी जानी है.

नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बोर्ड की बैठक में 2013 अधिनियम के अनुसार होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि अब तक दो दर्जन लोगों पर बिना स्वीकृत नक्शा के मकान निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस किया गया है. इसके साथ ही उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया है. कार्यालय में उपस्थित होकर कारण अगर नहीं बताया गया तो उन पर अगली कार्रवाई की जायेगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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