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24 शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द, मालखाना में जमा करने का निर्देश

Updated at : 25 Oct 2025 10:30 PM (IST)
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24 शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द, मालखाना में जमा करने का निर्देश

बिहार विधानसभा 2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को शस्त्र का सत्यापन नहीं करने पर उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुष एवं शस्त्र अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है

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लखीसराय

. बिहार विधानसभा 2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को शस्त्र का सत्यापन नहीं करने पर उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुष एवं शस्त्र अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है. शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को पिछले चार महीने से तीन बार अलग-अलग तिथि तय कर मौका दिया गया, लेकिन अनुज्ञप्ति धारी ने अपने शस्त्र का स्थानीय थाना में लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया. जिसके कारण जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेश पर कुल 24 अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति आयुष एवं शस्त्र अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो शस्त्रधारी अपना लाइसेंस सत्यापन नहीं कराया है. उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है. उनके हथियार को लेकर मालखाना में जमा कर लें. जिले में लखीसराय और बड़हिया के कुल 24 अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है. जिसमें बड़हिया के 8 एवं लखीसराय प्रखंड एवं नगर परिषद क्षेत्र के कुल 16 शस्त्रधारी मौजूद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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