पोस्को एक्ट के दोषी को पांच साल के कारावास व अर्थदंड की सजा

Updated at : 30 Apr 2024 7:32 PM (IST)
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पोस्को एक्ट के दोषी को पांच साल के कारावास व अर्थदंड की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी है.

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किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपित को 50 हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. . अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगीनाबालिग से साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 6 वर्ष पूर्व महिला थाना किशनगंज में मामला दर्ज किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार छतरगाछ निवासी आरोपी तबरेज उर्फ मोहम्मद परवेज तबरेज के खिलाफ पां महिला थाना में कांड संख्या 61/2018 व विशेष वाद संख्या 26/2018 में दर्ज किया गया था. इसी केस में यह सजा न्यायालय ने सुनायी है. वही पीड़िता को सरकार की ओर से एक लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश दिया गया है.

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