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सिंघिया कुलामनी में अधिकारियों ने राकी नाबालिग लड़की की शादी

सदर थाना क्षेत्र की सिंघिया कुलामुनी पंचायत में बुधवार को एक नाबालिग बालिका का विवाह जन निर्माण केंद्र सहित चाइल्ड हेल्प लाइन टीम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से रोका गया

किशनगंज

. सदर थाना क्षेत्र की सिंघिया कुलामुनी पंचायत में बुधवार को एक नाबालिग बालिका का विवाह जन निर्माण केंद्र सहित चाइल्ड हेल्प लाइन टीम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से रोका गया. इस प्रयास से बालिका का जीवन समय रहते एक गलत दिशा में जाने से बच गया. दरअसल, जन निर्माण केंद्र को स्थानीय स्रोतों से सूचना मिली थी कि गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी का विवाह तय किया गया है. सूचना की पुष्टि होते ही संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में टीम सक्रिय हुई. उन्होंने सदर अंचल अधिकारी सह सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से विवाह स्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. मौके पर परिजनों से संवाद कर उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की कानूनी धाराओं और बाल विवाह से जुड़ी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हानियों के बारे में समझाया गया. परिवार ने बातों को गंभीरता से लेते हुए बालिका के विवाह को स्थगित करने का निर्णय लिया और लिखित रूप में इसका प्रमाण भी दिया तो वही सदर अंचल अधिकारी सह सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि किसी भी नाबालिग की शादी करवाना या करना या किसी तरह से सहायता प्रदान करना गैर जमानतीय कानूनी अपराध है. नाबालिग कि विवाह से शिक्षा के अधिकार, बच्चे के विकास, मानसिक शक्ति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है. यह बात समझाने के बाद परिजनो के लोग मान गए और विवाह को रोक दिया गया. उक्त टीम ने परिजनों से एक शपथ पत्र भरवाया जिसमें वह एकरार किया कि अपने बच्ची की विवाह 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही करेंगे. इस अवसर पर संस्था के सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जफर अंजुम, सबीह अनवर सहित चाइल्ड हेल्प लाइन के सुपरवाइजर अब्दुल कय्यूम, अंजू कुमारी स्थानीय पंचायत समिति एवं पुलिस बल मौजूद थे.

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