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शराब तस्करी के आरोपित को 10 साल कारावास, एक लाख अर्थदंड

Updated at : 27 May 2025 11:43 PM (IST)
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शराब तस्करी के आरोपित को 10 साल कारावास,  एक लाख अर्थदंड

शराब तस्करी के आरोपित को 10 साल कारावास, एक लाख अर्थदंड

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किशनगंज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सुमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को शराब के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए ई-रिक्शा चालक अमर कुमार पासवान डुमरिया निवासी को 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई गयी है. साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की. यह मामला 12 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने रामपुर चेकपोस्ट पर तलाशी के दौरान अभियुक्त अमर कुमार के ई-रिक्शा की सीट के नीचे छिपाई गई 6.1 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू है. आरोपी ने किशनगंज की भौगोलिक स्थिति का उपयोग अपने खरीदारों को अवैध रूप से शराब की आपूर्ति करने के लिए किया है, जो कानून के उद्देश्य को धूमिल करता है. न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपी अमर कुमार पासवान को कानून का कोई डर नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWADHESH KUMAR

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By AWADHESH KUMAR

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