ePaper

शराब मामले में आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष की सुनायी सजा

Updated at : 09 Oct 2025 8:06 PM (IST)
विज्ञापन
शराब मामले में आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष की सुनायी सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को शराब के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया

विज्ञापन

किशनगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को शराब के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया निवासी मोहम्मद खलील को 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की. यह मामला 29 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया में मोहम्मद खलील के घर से एक प्लास्टिक की बोरी से 75 लीटर चुलाई शराब बरामद किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AWADHESH KUMAR

लेखक के बारे में

By AWADHESH KUMAR

AWADHESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन