मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

Published at :21 May 2017 5:35 AM (IST)
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मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

किशनगंज : नगर निकाय चुनाव को ले आज रविवार को मतदान केद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में सुबह सात से मतदान समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. इस दौरान वर्जित क्षेत्र में एक साथ पांच या उससे अधिक की संख्या में एकत्रित हो खड़ा होने या बातचीत करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि यह […]

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किशनगंज : नगर निकाय चुनाव को ले आज रविवार को मतदान केद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में सुबह सात से मतदान समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. इस दौरान वर्जित क्षेत्र में एक साथ पांच या उससे अधिक की संख्या में एकत्रित हो खड़ा होने या बातचीत करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि यह आदेश शव यात्रा में शामिल लोगों, वृद्ध, रोगी, अपाहिज व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. एसडीएम मो शफीक ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा कि मतदान केंद्र के वर्जित क्षेत्र में लोगों के इकट्ठा होंने, हंगामा करने, अफवाह फैलाने व मटरगश्ती करने पर प्रतिबंध रहेगा.

साथ ही किसी प्रत्याशी द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग, उनके द्वारा जातीय उन्माद फैलाने, बिना अनुमति के नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी. चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को छोड़ अन्य व्यक्तियों के वाहनों के बूथों के समीप जाने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही किसी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन व उसे ले जाने पर रोक लगा दी गई है. आदेश की अवहेलना करने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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