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1.23 लाख अयोग्य लाभुक ले रहे लाभ

अनियमितता. खाद्य सुरक्षा योजना से िजले की 92 प्रतिशत आबादी हो रही लाभान्वित कुल 3 लाख 76 हजार 728 कार्ड के जरिये 18 लाख 67 हजार 960 लाभुक हो रहे थे लाभान्वित जिले की कुल जनसंख्या का 92 प्रतिशत हो रहे थे लाभान्वित किशनगंज : गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले, जिन्हें सरकार […]

अनियमितता. खाद्य सुरक्षा योजना से िजले की 92 प्रतिशत आबादी हो रही लाभान्वित

कुल 3 लाख 76 हजार 728 कार्ड के जरिये 18 लाख 67 हजार 960 लाभुक हो रहे थे लाभान्वित
जिले की कुल जनसंख्या का 92 प्रतिशत हो रहे थे लाभान्वित
किशनगंज : गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले, जिन्हें सरकार की ओर से न्यूनतम दर पर राशन केरोसिन उपलब्ध कराया जाता है़ सरकार की इस योजना के तहत लाभ लेने वाले कार्डधारियों की कुल संख्या 376728 है़ 311632 पीएचएच 17 कार्डधारी एवं 65105 एएवाई कार्डधारियों को मिला कर कुल 376728 राशन कार्ड के द्वारा 18 लाख 67 हजार 960 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे है़ं यह संख्या जिले की जनसंख्या का 92 प्रतिशत है़ आंकड़े को देख कर स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो योजना सिर्फ गरीबों के लिए है, ताकि एक भी गरीब भूखा नहीं सोये उस योजना का लाभ संपन्न व्यक्ति भी उठा रहे है़ं सक्षम व्यक्ति जो गलत जानकारी देकर पीएचएच एवं एएवाई कार्ड बना कर अब तक लाभ ले रहे थे अब उन्हें इससे वंचित किया जायेगा़
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी मो शफीक ने बताया कि आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011 के अंतिम प्रकाशन के बाद बनाये गये राशन कार्ड का सत्यापन के बाद अपात्र परिवारों को इस योजना से वंचित किया जायेगा़ एसडीओ ने बताया कि अब तक कुल 2 लाख 62 हजार 671 कार्डधारियों का सत्यापन कराया जा चुका है. इसमें 2 लाख 19 हजार 746 पीएचएच और 42 हजार 925 एएवाई कार्डधारी शामिल हैं. सत्यापन कराये गये कार्डधारियों में से 30 हजार 320 कार्डधारी अपात्र पाये गये हैं, जो 26 हजार 271 पीएचएच और 4 हजार 49 एएवाई कार्ड के जरिये लाभ प्राप्त कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अब तक सत्यापन कराये गये अपात्र कार्डधारियों में अपात्र कार्डधारियों की संख्या 1 एक 22 हजार 739 है. सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र परिवारों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है. निर्गत नोटिस के आधार पर अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया जारी है.
ये गांव में होंगे अपात्र
जिनका तीन कमरे का पक्का मकान होगा
जिनके पास मोटरसाइिकल होगी
जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं
जिनके पास ढाई एकड़ जमीन होगी
जिनके परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रूपये से अधिक मासिक होगी
जो किसी प्रकार के टैक्स देते हैं
जिनके घर में मशीन चालित कृषि यंत्र होगा.
शहरी क्षेत्र में ये कार्डधारी होंगे अपात्र घोषित
तीन कमरे या उससे अधिक कंक्रीट छत वाला पक्का मकान होगा, दो पहिया वाहन, रेफरिजरेटर, वाशिंग मशीन रखने वाले कार्डधारी
होंगे अपात्र.
योग्य परिवारों को करनी होंगी घोषणाएं
योग्य परिवारों को कई घोषणाएं करनी होगी. इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है. परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई कृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित नहीं है. परिवार का कोई सदस्य पेशा कर दाता नहीं है. परिवार का कोई सदस्य केंद्र, राज्य व लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी संस्थाओं में वेतनमान पर कार्यरत कर्मी नहीं है.

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