मतदान. 18 से 25 जून तक सभी प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख चुने जायेंगे
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17 जून को चुने जायेंगे जिप अध्यक्ष
मतदान. 18 से 25 जून तक सभी प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख चुने जायेंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी सत्य नारायण मंडल ने सोमवार को तारीखों की घोषणा की़ किशनगंज : आगामी 17 जून को जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मई माह के अंत में संपन्न […]
जिला पंचायती राज पदाधिकारी सत्य नारायण मंडल ने सोमवार को तारीखों की घोषणा की़
किशनगंज : आगामी 17 जून को जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मई माह के अंत में संपन्न हुए ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर अन्य पदों के लिए बकायदा तिथि निर्धारित कर दी गयी है. इसके तहत 18 से 25 जून के बीच जिले के सभी सात प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कराया जायेगा.
इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सत्य नारायण मंडल ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव आगामी 17 जून को होगा़ उन्होंने कहा कि साथ ही प्रखंड प्रमुख का चुनाव भी 18 जून से 21 जून के बीच संबंधित प्रखंडों में होगा़ उन्होंने कहा कि किशनगंज और दिघलबैंक प्रखंड प्रमुख का चुनाव 18 जून को, बहादुरगंज और पोठिया प्रखंड प्रमुख का चुनाव 19 जून को,
ठाकुरगंज एवं टेढ़ागाछ प्रखंड प्रमुख का चुनाव 20 जून को एवं कोचाधामन प्रखंड प्रमुख का चुनाव 21 जून को होगा़ उन्होंने कहा कि इसकी सूचना सभी बीडीओ द्वारा समिति सदस्यों को दी जायेगी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सभी निर्वाचित जिप सदस्य को सूचना देंगे़ उन्होंने कहा कि 18 जून तक सभी नव निर्वाचित मुखिया, सरपंच को भी शपथ दिलायी जायेगी़
क्या है आयोग का दिशा निर्देश
उधर आयोग के निर्देशों के आलोक में विशेष तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा प्रखंड प्रमुख तथा उप प्रमुख के चुनाव के दौरान कड़ी चौकसी रहेगी. इस अवधि में जहां चुनाव कराया जाएगा, उस स्थान पर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू की जायेगी. आयोग ने जिलाधिकारी कोहर हालत में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. आयोग ने प्रमुख व उप प्रमुख के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के हाल में प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया है.
आयोग के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान पूर्ण रूपसे सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. साथ ही एसपी को निर्धारित किये गये चुनाव स्थल व आसपास के इलाके में कड़ी चौकसी बरतने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश जारी किया है.
तीन माह में शपथ नहीं लेने पर निर्वाचन होगा रद्द
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को निर्धारित की गई अवधि के अंदर शपथ ग्रहण कर लेने का निर्देश जारी किया है. आयोग स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्वाचन की तिथि से तीन माह के अंदर कोई भी प्रतिनिधि शपथ ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसका पद रिक्त समझा जायेगा. आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि संबंधित पद के लिए शपथ नहीं करने या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर से इंकार करने पर संबंधित प्रतिनिधि का पद तत्काल रिक्त समझा जायेगा.
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