नि:शक्त से शादी करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

किशनगंज : मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत नि:शक्त से शादी करने पर सरकार 50 हजार अनुदान राशि देगी. अगर वर और वधु दोनों नि:शक्त होंगे तो उन्हें 1 लाख रूपया दिया जायेगा जो वधु के खाता में जमा होगा. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक राकेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा […]
किशनगंज : मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत नि:शक्त से शादी करने पर सरकार 50 हजार अनुदान राशि देगी. अगर वर और वधु दोनों नि:शक्त होंगे तो उन्हें 1 लाख रूपया दिया जायेगा जो वधु के खाता में जमा होगा. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक राकेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए
कहा कि बिहार सरकार की यह नयी योजना 25 फरवरी से प्रभावी है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह लाभ उन वर वधु को मिलेगा जो 40 फीसदी या उससे अधिक नि:शक्त होंगे. उन्होंने कहा कि नि:शक्त को दी जाने वाली सहायता या योजना का लाभ अगर उनको पूर्व से ही मिल रहा तो उसका लाभ भी पूर्व की तरह लाभुक को मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि आवासीय गृह जिला में देय होगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




