नि:शक्त से शादी करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Mar 2016 5:40 AM (IST)
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एक नि:शक्त पर 50 हजार व वर-वधु दोनों के िन:शक्त होने पर मिलेगी एक लाख की प्रोत्साहन राशि किशनगंज : मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत नि:शक्त से शादी करने पर सरकार 50 हजार अनुदान राशि देगी. अगर वर और वधु दोनों नि:शक्त होंगे तो उन्हें 1 लाख रूपया दिया जायेगा जो […]
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एक नि:शक्त पर 50 हजार व वर-वधु दोनों के िन:शक्त होने पर मिलेगी एक लाख की प्रोत्साहन राशि
किशनगंज : मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत नि:शक्त से शादी करने पर सरकार 50 हजार अनुदान राशि देगी. अगर वर और वधु दोनों नि:शक्त होंगे तो उन्हें 1 लाख रूपया दिया जायेगा जो वधु के खाता में जमा होगा. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक राकेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार की यह नयी योजना 25 फरवरी से प्रभावी है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह लाभ उन वर वधु को मिलेगा जो 40 फीसदी या उससे अधिक नि:शक्त होंगे. उन्होंने कहा कि नि:शक्त को दी जाने वाली सहायता या योजना का लाभ अगर उनको पूर्व से ही मिल रहा तो उसका लाभ भी पूर्व की तरह लाभुक को मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि आवासीय गृह जिला में देय होगा.
क्या क्या देने होंगे कागजात : उन्होंने कहा कि 40 फीसदी या उससे अधिक नि:शक्त वर वधु को सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त तस्वीर, आवासीय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि एवं विवाह निबंधन पत्र जमा करने के बाद ही लाभ मिल सकेगा. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक ने कहा कि इस योजना के तहत विवाह की निर्धारित उम्र लड़के की 21 वर्ष एवं लड़की का 18 वर्ष होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस लाभ के लिए आय की कोई बाध्यता नहीं है. उन्होंने कहा कि अनुदान की दी जाने वाली राशि लाभुक के खाते में सावधि जमा कर दी जायेगी जो तीन वर्ष के बाद ही बैंक से निकाल सकंेगे.
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