किशनगंज : जेल अधीक्षक को VIP सुविधा देने के मामले में 2 और पुलिसकर्मी सस्पेंड

किशनगंज:नाबालिगके साथ छेड़छाड़ केआरोपी जेल अधीक्षककृपाशंकर पांडेय कोवीआइपी सुविधा देने के मामले मेंआज दो और पुलिकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.इस मामले में एसपीने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एसआइ सच्चिदानंद सिंह और हवलदार हरिनंदन सिंह को निलंबित कर दिया है. गौर हो कि नाबालिग के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद किशनगंज […]
किशनगंज:नाबालिगके साथ छेड़छाड़ केआरोपी जेल अधीक्षककृपाशंकर पांडेय कोवीआइपी सुविधा देने के मामले मेंआज दो और पुलिकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.इस मामले में एसपीने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एसआइ सच्चिदानंद सिंह और हवलदार हरिनंदन सिंह को निलंबित कर दिया है.
गौर हो कि नाबालिग के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद किशनगंज के जेल अधीक्षक कृपाशंकर पांडे को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया गया था.जहांउन्हेंवीआइपी सुविधाएंउपलब्ध करायी गयी थी. इस संबंध में एक वीडियो वायरलहोने के बादउन्हें आम कैदी की तरह जेल में भेज दिया गया. इस मामले में बुधवार को थाने में वीआइपी सुविधा देने के आरोप में डीजीपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष आफताब अहमद को पहले ही निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, एसपी राजीव रंजन ने कहा कि महिला थाने में हाजत नहीं रहने के कारण श्री पांडे को सदर थाने में रखा गया था.
इस मामले में एसडीओ मो शफीक की शिकायत पर महिला थाने में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले को विधायक डाॅ जावेद आजाद ने बुधवार को शून्य काल के दौरान सदन में उठाया था. इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया था और मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था.
इस बार नहीं सुनी गयी जेल अधीक्षक की
वीडियो के वायरल होने के बाद जेल अधीक्षक ने एक बार फिर मामले को शांत कराने का भरपुर प्रयास किया था, लेकिन नहीं बच पाये. पूर्व में भी कृपाशंकर पर कैदी ने अप्राकृतिक यौनाचार व प्रताड़ना का आरोप लगाया था. एसडीओ ने अपने आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया है.
जेल में खाद्य सामग्री की आपूर्ति करते हैं युवती के पिता
पीड़ित युवती का पिता मंडल कारा में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने का काम करते हैं. काम के दौरान ही उनका परिचय कृपाशंकर पांडे से हो गया था.
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, भेजे गये भागलपुर जेल
गिरफ्तारी के बाद कृपाशंकर को कल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया, जहां से उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया़
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