किशनगंज. जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम ने विशेष वाद संख्या 15/2024 में उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत अभियुक्त अशोक कुमार साह पिता गोकुल चंद्र साह साकिन सोलपाड़ा, थाना ग्वालपोखर जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा. इस मामले में लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने जोर तरीके से बहस की तथा साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष रखा.
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