चुनावी ड्यूटी में दुर्घटना पर मिलेगा 20 लाख
Updated at : 29 Mar 2019 7:42 AM (IST)
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किशनगंज : लोक सभा आम निर्वाचन 2019 में नियुक्त सरकारी व गैर सरकारी कर्मी की चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर 5 से 20 लाख तक मुआवजा मिलेगा. निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को इस आशय का निर्देश पत्र भेज दिया है. जिसके तहत निर्वाचन कार्य से संबंध […]
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किशनगंज : लोक सभा आम निर्वाचन 2019 में नियुक्त सरकारी व गैर सरकारी कर्मी की चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर 5 से 20 लाख तक मुआवजा मिलेगा. निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को इस आशय का निर्देश पत्र भेज दिया है.
जिसके तहत निर्वाचन कार्य से संबंध कर्मियों के किसी भी दशा में मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उनके निकटतम आश्रित को राहत अनुदान राशि दी जानी है. निर्वाचन आयोग के तय मापदंड के तहत चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर न्यूनतम दस लाख रुपये मिलेगा.
यदि मृत्यु असामाजिक तत्वों, बम धमाका, बारूदी सुरंग विस्फोट व सशस्त्र हमले के दौरान होती है, तो मुआवजा की राशि बीस लाख रुपये होगी. स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में पांच से 10 लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. चुनाव की घोषणा तिथि से चुनाव कार्य में सम्मिलित सभी सरकारी व गैर सरकारी कर्मी इसके लिए पात्र होंगे. निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुपालन के लिए पत्र निर्गत किया जा चुका है.
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