किशनगंज : स्वास्थ्य विभाग की नयी नियमावली के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिये लाइसेंस लेना अब मुश्किल होगा. नये निर्देश के मुताबिक अब अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने के लिए ज्ञानोजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को परीक्षा पास करनी होगी. बुधवार को अपने वेश्म में सिविल सर्जन डॉ परशुराम प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि अल्ट्रसाउंड सेंटर के लिए एमएस योग्यताधारी ज्ञानोजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट ही आवेदन कर सकेंगे. उसके बाद स्वास्थ्य विभाग दरभंगा व भागलपुर में परीक्षा आयोजित करेगी.
परीक्षा पास डॉक्टर को ही लाइसेंस दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नये निर्देश के बाद जिले में अल्ट्रसाउंड सेंटर के लाइसेंस बिना परीक्षा पास किये नही मिलेगा. जो लाइसेंस ले चुके हैं उन्हे दुबारा रिनुअल से पहले शर्ते पूरी करनी जरूरी हो गयी है. सीएस ने बताया कि जिले में करीब 125 पैथोलॉजी सेंटर के लिए आवेदन दिया गया है. मौके पर एसीएमओ डॉ विवेकानंद झा, डॉ एनके प्रसाद मौजूद थे.