खगड़िया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर रविवार को न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जागरूकता रैली में पीएलवी, विधिक सहायता बचाओ अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ता द्वारा भाग लिया गया. रैली का उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दिया गया. इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को जिले के सभी प्रखंड में घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा एवं बालसा स्कीम की भी जानकारी दी गयी.
विधिक सेवा प्राधिकार शोषितों व वंचितों के अधिकारों की हमेशा करती है रक्षा
प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जागरूकता शिविर व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. जागरूकता शिविर के सफल संचालन के लिए विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता व पैनल अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. जागरूकता शिविर के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि की जानकारी दी गयी. शिविर के दौरान बारी-बारी से मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता बालकृष्ण यादव, पैनल अधिवक्ता अजय शंकर देव, सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता निशांत शेखर एवं अनुराग कुमार द्वारा उपर्युक्त विषय पर विस्तृत रूप से प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी. बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार शोषितों एवं वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है.विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता कर सकते हैं प्राप्त
जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है. वैसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य है, महिला या बच्चे है, मानसिक रूप से बीमार है, औद्योगिक कामगार है, न्यायिक अभिरक्षा में है, वरिष्ठ नागरिक है, किन्नर है, सैन आदि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता पाने के लिए पात्र हैं. ऐसे व्यक्ति को अगर विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन देकर अपने वाद की पैरवी आदि के लिए निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं. इसी प्रकार बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गयी. बताया गया कि विभिन्न तरह के वादों के पीड़ित के पुनर्वास आदि के लिए बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा का निर्धारण किया गया है. इसके तहत तेजाब हमला से पीड़ित, बलात्कार, यौन अत्याचार से पीड़ित, मानव व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों को उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रावधानित किया गया है.
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