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वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है, तो नहीं देना होगा दस्तावेज

Updated at : 02 Jul 2025 10:12 PM (IST)
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वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है, तो नहीं देना होगा दस्तावेज

मतदाता लिंक पर जाकर, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर संबंधित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

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गोगरी. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा रहा है. एसडीओ सुनंदा कुमारी ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता स्वयं या बीएलओ की सहायता से वर्ष 2003 की सूची में अपना नाम जांच सकते हैं. जिस मतदाताओं का नाम 01 जनवरी 2003 की अहर्ता तिथि की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. चाहे उनका जन्म तिथि कुछ भी हो. मतदाता लिंक पर जाकर, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर संबंधित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. यह सूची सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी जांच सुविधा उपलब्ध हो.

वर्ष 2003 की सूची से होगा कार्य आसान

एसडीओ ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अपना विवरण का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा. यह प्रक्रिया मतदाता एवं बीएलओ दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है. यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में दर्ज है, तो ऐसे मामलों में माता पिता के नाम का प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा. ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता को केवल अपना गणना प्रपत्र व अन्य सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. एसडीओ ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तिथि-आधारित इस सूची को हर स्तर पर सुलभ बनाएं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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