नोटरी या मजिस्ट्रेट से निर्गत शपथ पत्र की जरूरत नहीं, आवेदक देंगे स्वयं की शपथ
खगड़िया. अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निर्गत सपथ पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है. बल्कि स्वयं का शपथ पत्र देना होगा. विकास विभाग के प्रधान सचिव सेंथिल कुमार ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने को लेकर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र बनाने की जरूरत नहीं है. अब खर्च और परेशानियों से लोगों की राहत मिल जायेगी,आवेदक को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करना होगा भुगतान
हालांकि अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को भुगतान करना पड़ेगा. वहीं जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जायेगा. प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है. उनको स्वयं का शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होगा. इसके लिए अधिसूचना भी जारी किया गया है. पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार है. जारी अधिसूचना के तहत जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण देने के लिए 50 रुपये व जन्म अथवा मृत्यु की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देने के लिए 20 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. व्यस्क व्यक्ति दत्तक करने वाले माता-पिता और जैविक माता-पिता रिपोर्ट किये जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार से इलेक्ट्रॉनिकी रूप से जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20 रुपये विलंबित फीस के रूप में भुगतान किया जायेगा. जिस जन्म वा मृत्यु की विलंबित सूचना उसके होने के 30 दिन के बाद लेकिन एक वर्ष के भीतर रजिस्टर को दी जाय. यह केवल जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर और 50 रुपये विलंब फीस के भुगतान पर स्वयं अभिप्रमाणित दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिकी रूप से प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जायेगी.
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