खगड़िया : तीन को आजीवन कारावास

Updated at : 18 Jan 2017 5:27 AM (IST)
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खगड़िया : तीन को आजीवन कारावास

खगड़िया : नाबालिग लड़की की दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. खैरिडीह निवासी गणेशी सदा अपने बासा पर गाय को खिला रहे थे. उसी समय गांव के ही भूषण सदा, अंजेस सदा व घोलट सदा […]

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खगड़िया : नाबालिग लड़की की दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. खैरिडीह निवासी गणेशी सदा अपने बासा पर गाय को खिला रहे थे. उसी समय गांव के ही भूषण सदा, अंजेस सदा व घोलट सदा ने गणेशी सदा को घेर लिया व उसकी पुत्री को मकई के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया.

इसके बाद उसकी हत्या कर दी. इसकी लिखित शिकायत 16 जनवरी 2016 को गणेशी सदा ने मोरकाही थाना में की थी. इस कांड में न्यायालय ने उक्त तीनों व्यक्ति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी आरोपित को मृत्यु होने तक कारावास में रहने की सजा दी गयी. उक्त वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से राजीव कुमार रमण व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने बहस की.

दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या का मामला
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