जाली नोट के कारोबारी को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 09 Dec 2016 4:01 AM (IST)
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जाली नोट के कारोबारी को पांच वर्ष की सजा

खगड़िया : रकार जाली नोट का धंधा करने वाले पर सख्त कार्रवाई कर रही थी अब न्यायालय में भी जाली नोट मामले में दोषी के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गयी है. जाली नोट के कारोबार करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो हामीम अख्तर ने गुरुवार को दो व्यक्ति को […]

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खगड़िया : रकार जाली नोट का धंधा करने वाले पर सख्त कार्रवाई कर रही थी अब न्यायालय में भी जाली नोट मामले में दोषी के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गयी है. जाली नोट के कारोबार करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो हामीम अख्तर ने गुरुवार को दो व्यक्ति को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरकाही थाना प्रभारी शशि कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कोसी चिमनी मोरकाही के मुंशी शंभू साह जाली नोट का कारोबार करते हैं. पुलिस द्वारा जब दिनांक 8 सितंबर 2016 को छापामारी की गयी तो चिमनी के मुंशी रंगे हाथ गिरफ्तार हो गये. उनके पैकेट से 100 रुपये के 59 जाली नोट बरामद हुए. पूछने पर बताया गया कि शेखपुरा निवासी गौरव महतों के द्वारा यह नोट प्राप्त हुआ है. इसमें कमीशन पर काम होता है. 100 रूपये जाली के बदले 60 रूपये असली गौरव को देना पड़ता है. सभी नोट पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया.

न्यायालय ने इस मामले में शहरबन्नी गांव, अलौली निवासी शंभू साह एवं मुफस्सिल थाना के शेखपुरा ग्राम निवासी गौरव महतों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस बाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जनार्दन प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.
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