राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर पर जमा होंगे आवेदन

Updated at : 04 Dec 2016 6:16 AM (IST)
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राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर पर जमा होंगे आवेदन

खगड़िया : राशन कार्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो अब आसानी से आपको विभाग के द्वारा राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा. गरीब व पात्र परिवारों के लिए राज्य स्तर से एक नयी व्यवस्था लागू की गयी है. राशन कार्ड से वंचित परिवारों को कार्ड मुहैया कराने, राशन कार्ड में संशोधन करने, इसे वापस […]

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खगड़िया : राशन कार्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो अब आसानी से आपको विभाग के द्वारा राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा. गरीब व पात्र परिवारों के लिए राज्य स्तर से एक नयी व्यवस्था लागू की गयी है. राशन कार्ड से वंचित परिवारों को कार्ड मुहैया कराने, राशन कार्ड में संशोधन करने, इसे वापस करने व रद्द करने के लिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक नई व्यवस्था लायी गयी है. इसके तहत इन्हें इन सभी कामों के लिए पहले आवेदन देना होगा फिर विभागीय पदाधिकारी जांच कर सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे.

क्या है व्यवस्था : जिले के हजारों गरीब परिवार योग्यता/पात्रता रखने के बावजूद राशन कार्ड से वंचित रह रहे हैं. ऐसे लोगों की संख्या दूसरे जिले में भी हो सकती है. इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हर जिले में नये राशन कार्ड देने की व्यवस्था की गयी है. कार्ड से वंचित परिवार आरटीपीएस के माध्यम से अनुमंडल कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं. विभागीय जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने एसडीओ को ही आवेदन की जांच कराने तथा नया राशन कार्ड निर्गत करने सहित उसे रद्द करने की शक्ति प्रदान की है.
अनुमंडल कार्यालय में नये राशन कार्ड के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद एसडीओ इस आवेदन को एक सप्ताह के भीतर बीडीओ के पास जांच के लिए भेजेंगे.
डीएसओ डीएन झा ने बताया कि नियमानुसार बीडीओ 15 दिनों के भीतर इस आवेदन की जांच कर एसडीओ को रिपोर्ट सौपेंगे. अगर आवेदक का आवेदन स्वीकृत होता है, तो एसडीओ ही आवेदनकर्ता को राशन कार्ड निर्गत करेंगे. इसी तरह निर्गत अयोग्य व्यक्ति अपना राशन कार्ड वापस करने अथवा रद्द करने के लिए भी आरटीपीएस काउंटर पर अपना आवेदन जमा करेंगे. इस आवेदन की भी जांच एसडीओ करायेंगे तथा जांचोंपरांत इसे रद्द करने की कार्रवाई करेंगे.
डीएसओ ने बताया कि आवेदक को स्वयं का लिखा हुआ अथवा कंप्यूटर टाइप आवेदन पर पारिवारिक फोटो चिपकाना होगा. इसके साथ-साथ आधार नंबर मोबाइल नंबर सहित अपना पूर्ण आवासीय पता, अपनी आर्थिक स्थिति, मासिक आय, मकान का विवरण, पारिवारिक सदस्यों के आय के ब्यौरा, उनके पास उपलब्ध जमीन,
कृषि उपकरण, वाहन की जानकारी देनी होगी. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति व उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही उन्हें राशन कार्ड देने का प्रावधान है. विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अंदर रहने वाले लोगों को ही राशन कार्ड दिये जायेंगे. राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करने वाले लोगों की डोर टू डोर जांच होने की बातें कही गयी है.
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