अब लोक शिकायत निवारण अधिकार से जुड़ा स्वास्थ्य विभाग
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Aug 2016 8:39 AM (IST)
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योजनाओं का निवारण अब निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना आवश्यक खगड़िया : स्वास्थ्य विभाग के कई योजनाओं को अब बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किये गये.योजनाओं का निवारण अब निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना आवश्यक है. लोक शिकायत अधिकारी […]
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योजनाओं का निवारण अब निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना आवश्यक
खगड़िया : स्वास्थ्य विभाग के कई योजनाओं को अब बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया गया है. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किये गये.योजनाओं का निवारण अब निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना आवश्यक है.
लोक शिकायत अधिकारी गोगरी के राकेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के जिन योजनाओं को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से जोड़ा गया है उस योजनाओं का नाम और उसके निवारण की समय सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है.
खास बातें
जननी बाल सुरक्षा योजना : इस योजना के तहत प्रसूति महिलाओं को अस्पताल से डिस्चार्ज के समय 1400 रुपये अर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है.
जन्म प्रमाण पत्र : अस्पताल से डिस्चार्ज के समय, अधिकतम तीन दिनों में.
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र – अस्पताल से डिस्चार्ज के समय, अधिकतम तीन दिनों के अंदर.
स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र : उसी दिन, तकनीकी कारणों से अधिकतम तीन दिनों के अंदर.
जख्म प्रतिवेदन : 24 घंटे के अंदर, अधिकतम तीन दिनों के अंदर.
नि:शक्ता प्रमाण पत्र : अधिकतम तीन कार्य दिवस के अंदर.
पोस्टर्माटम रिपोर्ट : उसी दिन, तकनीकी कारणों से अधिकतम तीन दिनों के अंदर.
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